महिलाओं एवं श्रमिको को जागरूक करने एवं न्याय आपके द्वार विषय पर जागरूकता शिविर आयोजित।



शिवपुरी, 21 सितम्बर 2022/ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दीपक गुप्ता के निर्देशन में आज 21 सितंबर 2022 को बदरवास में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें उपस्थित लोगों को श्रीमती सपना पटवा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोलारस के द्वारा महिलाओं के अधिकारों एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदाय की गई।

इसी अवसर पर कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अर्चना सिंह के द्वारा मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित योजना 2015 के प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यदि किसी अपराध के कारण किसी को क्षति हुई है जैसे जीवन की हानि, भू्रण की हानि, शरीर में 100 प्रतिशत निशक्तता, शरीर में 40 प्रतिशत निशक्तता, महिलाओं की प्रजनन क्षमता की स्थाई क्षति शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर गंभीर चोट, सामूहिक बलात्कार अब अवयस्क बच्चों के साथ लैंगिक अपराध, एसिड से 40 प्रतिशत से अधिक एवम 40 प्रतिशत से कम कुरूपता होने पर पीड़ित प्रतिकर योजना अंतर्गत प्रति कर प्राप्त कर सकते हैं।

इसके साथ ही श्रीमती सिंह ने बताया कि समझौता समाधान न्याय आपके द्वार योजना अंतर्गत व्यक्ति अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों को प्रीलिटिगेशन स्तर पर समाधान करवा सकते हैं जिसमें प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा तैयार कलस्टर अनुसार प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस थाना, वन विभाग, पैरालीगल वॉलिंटियर मुख्य भूमिका होगी।

कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी डॉ.वीरेंद्र कुमार चढ़ार द्वारा निशुल्क विधिक सहायता एवं नेशनल लोक अदालत स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के अंत में श्री रमेश अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पैरा लीगल वालंटियर श्री राम सिंह धाकड़ उपस्थित रहे।

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