उर्वरक अमानक पाए जाने पर विक्रय एवं भंडारण पर प्रतिबंध।


शिवपुरी, 08 सितम्बर 2022/ जिले में चंबल फर्टिलाइजर एण्ड केंमीकल लि.गणेपान कोटा राजस्थान की उर्वरक प्रदायक कंपनी का एपीएस उर्वरक प्रयोगशाला में जांच के दौरान अमानक पाए जाने पर क्रय, विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण पर रोक लगा दी गई है। 

किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक एवं अधिसूचित प्राधिकृत अधिकारी श्री यू.एस.तोमर ने बताया है कि जिले में विक्रेता मैसर्स म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ भण्डारण केन्द्र पिछोर से नमूना लिया गया था। जो प्रयोगशाला में अमानक पाए जाने के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए डीसीपीएल- 07/22 लॉट के उर्वरक का जिले में क्रय, विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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