भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में ऋण प्रदाय कराने हेतु आवेदन आमंत्रित।

 

शिवपुरी, 16 सितम्बर 2022/ म.प्र.आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल द्वारा संचालित भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना एवं टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में ऋण प्रदाय कराने हेतु वर्ष 2022-23 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना में एक लाख से 50 लाख रुपए तक की उद्योग परियोजनाएँ जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग इसी प्रकृति की अन्य परियोजनाऐ। सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय जेसे ब्यूटी पार्लर, वाहन मरम्मत, फुटवियर मरम्मत किराना व्यवसाय कपड़ा व्यवसाय हेतु परियोजना राशि 1 लाख से 25 लाख रुपए तक रहेगी। जिसकी पात्रता 18-45 वर्ष आयु, न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, परिवार की वार्षिक आय रुपये 12 लाख से अधिक न हो।

योजना में वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan) पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर दिया जायेगा एवं म.प्र. शासन द्वारा गारंटी फीस देय होगी।

टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में 10 हजार से 1 लाख रुपए तक की स्वरोज़गार परियोजनाएँ। इच्छुक आवेदक 18-55 वर्ष की आयु, आयकर दाता न हो। वित्तीय सहायता- ब्याज अनुदान योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan) पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 5 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर दिया जायेगा एवं म.प्र. शासन द्वारा गांरटी फीस देय होगी। उक्त योजनाओं के लिए आवेदक  द्वारा samast.mponline.gov.in पोर्टल से आवेदन किया जा सकता है।


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