कोषालय विभाग के पोर्टल आईएफएमआईएस में उपलब्ध रेकन्सिलीऐशन रिपोर्ट (पुनर्मिलान) का सत्यापन 25 मई तक

कोषालय विभाग के पोर्टल आईएफएमआईएस में उपलब्ध रेकन्सिलीऐशन (पुनर्मिलान) रिपोर्ट का डीडीओ कार्यालय में उपलब्ध केश बुक एवं बिल पंजी से सत्यापन 25 मई तक किया जाएगा। उक्त सत्यापन दो चरणों में किया जाएगा। जिसमें प्रथम चरण में अंकित अवधि से संबंधित प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूपों में जिला कोषालय अधिकारी को प्रेषित किए जाएगें।

कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी को निर्देश दिए है कि इस सत्यापन के लिए प्रथम चरण में अंकित अवधि से संबंधित प्रमाण पत्र यथास्थिति निर्धारित प्रारूपों में 25 मई तक अनिवार्यतः जिला कोषालय अधिकारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। प्रमाणपत्र प्रेषित न किए जाने की स्थिति में आपके कार्यालय से संबंधित किसी भी देयक का भुगतान किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। कार्य को प्राथमिकता प्रदान करते हुये समय सीमा में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। 

उल्लेखनीय है कि आयुक्त कोष एवं लेखा म.प्र. भोपाल द्वारा म.प्र. कोषालय संहिता 2020 के प्रावधानानुसार विगत पांच वित्तीय वर्षों में कोषालय में प्रस्तुत किये गये देयकों से संबंधित प्रमाणकों, स्वीकृतियों एवं आईएफएमआईएस से जनरेटेड देयकों की हस्ताक्षरित प्रतियों के संधारण के संबंध में प्रमाण पत्र चाहे गए है। उक्त अवधि के प्रमाण पत्र प्रेषित किए जाने के समय सीमा को दो भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 (मई 2018 से माह 2019) से 2022-23 तक रहेगा।


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