शिवपुरी जिले में सार्वजनिक स्थान पर हवाई फायर करना प्रतिबंधित।

जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों एवं समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिए है कि सार्वजनिक स्थान पर अग्नि आयुध साथ रखने पर निबंधन करने की कार्यवाही की गई है। संबंधित द्वारा नियम का उल्ल्घंन करने पर अनुज्ञप्ति निरस्त और साथ ही अग्नि आयुध अधिग्रहण कर लिया जाएगा।

प्रायः विभिन्न माध्यमों से यह प्रकाश में आता रहता है कि लायसेंसियों द्वारा शस्त्र लायसेंस पर दर्ज शस्त्र को बिना आवरण से ढकें व सार्वजनिक स्थान पर धारण कर लहराना आदि घटनाऐं होती हैं। जबकि आयुध नियम, 2016 के तहत कोई व्यक्ति, तब तक किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई आयुध अपने पास नहीं रखेगा जब तक कि इस प्रकार पास रखे जाने वाला अग्न्यायुध किसी हैंडगन की दशा में- किसी होल्सटर में या किसी हैंडगन को साथ रखने के लिये तैयार किये गए, विनिर्मित, अनुकूलित समान होल्डर में है। किसी अग्न्यायुध को पूर्ण रूप से आवरण से ढका होना चाहिए और अग्न्यायुध साथ रखने वाला व्यक्ति, ऐसे अग्न्यायुध पर प्रभारी नियंत्रण रखने में समर्थ होना चाहिए। किसी सार्वजनिक स्थान या किसी अग्न्यायुध मुक्त जोन में अग्न्यायुध को लहराना या उसे दागना या उससे हवा गोली चलाना पूर्णतया प्रतिषिद्ध है।


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