कॉंग्रेस छोड़ भाजपा में आए बम को जमानत

 

इंदौर में लोकसभा चुनाव के दौरान ऐन वक्त पर कांग्रेस से भाजपा में कूदे अक्षय बम और उनके पिता कांतिलाल बम को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है! बम को 10 मई को पेश होना था! इधर, पुलिस बम को पकड़ने में नाकाम भी रही थी, जिसके चलते कांग्रेस ने बम पर ईनाम भी घोषित किया था! 


17 साल पुराने मामले में हुआ था वारंट जारी

17 साल पहले खजराना के जमीन विवाद में फायरिंग के हैं आरोप 2007 के जमीन विवाद से जुड़े मामले के फरियादी युनूस पटेल के खेत पर विवाद हुआ था! इसमें फायरिंग, बलवा आदि के आरोप थे! पुलिस ने सिर्फ हमला, मारपीट और धमकाने की रिपोर्ट दर्ज की थी! आरोप हैं कि यूनुस पर गोली भी चलाई गई थी, लेकिन खजराना पुलिस ने FIR में हत्या के प्रयास की धारा नहीं जोड़ी थी! इसी के खिलाफ युनूस ने ट्रायल कोर्ट में आवेदन दिया था! पिछले महीने 24 अप्रैल को फरियादी की गुहार पर आरोपी अक्षय बम, उनके पिता कांति व अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 307 यानी प्राणघातक हमले की धारा बढ़ा दी गई और 10 मई को पेश होने के आदेश दिए थे!

कोर्ट आने के बजाय बीजेपी नेताओं के साथ घूमते अक्षय और उनके पिता ट्रायल कोर्ट में 10 मई को गैरहाजिर रहे! सामाजिक और बीमारी का कारण बताकर दोनों ने हाजिरी माफी मांगी थी! ट्रायल कोर्ट ने आवेदन खारिज कर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था!

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