शिवपुरी में रंगदारी कांड: फरार दो आरोपी गिरफ्तार, SC-ST एक्ट में भेजे गए जेल
मामला 25 फरवरी 2026 का है, जब शांतिनगर निवासी 28 वर्षीय कुलदीप शाक्य ने शिकायत दर्ज कराई कि गौरव शर्मा और हर्षित पाराशर ने उसे जातिसूचक गालियां दीं और पैसे न देने पर उसके साथ मारपीट की। इस गंभीर घटना के बाद पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन आरोपी घटना के बाद से लगातार फरार चल रहे थे।
पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले और नगर पुलिस अधीक्षक संजय चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में कोतवाली टीआई रोहित दुबे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लगातार दबिश देकर आखिरकार 15 अप्रैल 2026 को दोनों आरोपियों को कमलागंज का बाड़ा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनके खिलाफ मारपीट जैसे कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करते हुए दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी रोहित दुबे, उप निरीक्षक सुमित शर्मा, सहायक उप निरीक्षक आविद खान, आरक्षक सुमित सेंगर और मुकेश वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर एक सख्त संदेश गया है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

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