नलकूप खनन पर बड़ा फैसला: शिवपुरी में हटा प्रतिबंध, किसानों को मिली बड़ी राहत
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शिवपुरी, 23 अगस्त 2026। जिले में नलकूप खनन को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने पेयजल परिरक्षण अधिनियम में शिथिलता देते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन पर लगा प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।
जिले में औसत वर्षा की स्थिति, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की रिपोर्ट और कृषि एवं सिंचाई के लिए पानी की जरूरत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी नलकूप खनन प्रतिबंध में राहत देने की मांग रखी थी।
गौरतलब है कि संभावित पेयजल संकट को देखते हुए पहले निजी नलकूपों के खनन पर रोक लगाई गई थी। अब प्रतिबंध हटने से कृषि और सिंचाई से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
प्रशासन ने यह निर्णय मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6(1) के तहत पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध में शिथिलता देते हुए लिया है। साथ ही जल स्रोतों के अस्थायी अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान भी आवश्यकता के अनुसार लागू किए जा सकते हैं।
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